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EWS पर लगी SC की मुहर, Gujarat और Himachal चुनाव के पहले मोदी सरकार की बड़ी जीत |

2022-11-07 1,149 Dailymotion

आर्थिक रूप से कमज़ोर सवर्णों को शिक्षा और नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है. सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की सवैंधानिक बेंच ने 3-2 से इसपर सहमति जताई है. चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने इस पर असहमति जताई. इसके आलावा चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने इसके पक्ष में फैसला सुनाया. सहमत रहे चरों जजों ने कहा की EWS आरक्षण के सरकार के फैसले को संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है.

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